पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)

नियमावली-2021 (Regulation-2021)

डॉ0 राममनोहरलोहिया अवध विश्वविद्यालयके पुरातन छात्रों तथा ऐसे पुरातन छात्र जो विदेशों में रह रहे हैं, अथवा विदेशी नागरिकों के डेटाबेस को तैयार किये जाने तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक-सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसको पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell) कहा जायेगा।

A cell, called the Alumni Cell, will be set up to prepare the database of the former students of Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University and the former students who are living abroad, or foreign nationals and to ensure their participation in various socio-academic activities of the university.

पुरातन छात्र प्रकोष्ठ के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत होंगे–

The rights and duties of the Alumni Cell will be as follows -

पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)एक प्रशासकीय इकाई होगी जिसका सञ्चालन एक विशेष अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जायेगा।समिति का स्वरुप निम्नवत होगा–

Alumni Cell will be an administrative unit and be operated by a special empowered committee. The structure of the committee ill be as follows -

क्रम पद समिति में दायित्व
1. कुलपति
Vice chancellor
पदेन अध्यक्ष
Ex-officio President
2. कुलपतिद्वारा नामित संकायाध्यक्ष/वरिष्ठ आचार्य
Dean/Senior Professor nominated by the Vice chancellor
निदेशक
Director
3. अवध विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संघ के अध्यक्ष
President of the Avadh University Alumni Association
पदेन उपाध्यक्ष
Ex-officio Vice President
4. वित्त अधिकारी
Finance Officer
पदेन वित्त नियंत्रक
Ex-officio Finance Controller
5. कुलपति द्वारा नामित संकयाध्यक्ष
Dean nominated by the Vice chancellor
सदस्य
Member
6. कुलपति द्वारा नामित अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्य (जहां पुरातन छात्र परिषद् गठित हो)
Prinipal of the Government Aided College (where Alumnus Council has been constituted)
सदस्य
Member
7. कुलपति द्वारा नामित परिसर के शिक्षक जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हों
Computer friendly Teacher of the campus nominated by the Vice chancellor
सदस्य
Member
8. अवध विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संघ के सचिव
Secretary of the Avadh University Alumni Association
पदेनसदस्य
Ex-officio member
9. कुलपति द्वारा नामित परिसर के गैर-शैक्षणिक कंप्यूटर विशेषज्ञ
Vice chancellor nominated non-academic Computer expert
सदस्य
Member
10. कुलसचिव
Registrar
पदेनसदस्य
Ex-officio member

उपरोक्त समिति के स्वरुप में परिवर्तन का अधिकार (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कार्यपरिषद में निहित होगा।

The right to change the structure of the above committee (excluding ex-officio members) will be vested in the Executive Council.

  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell) का विश्वविद्यालय परिसर में कार्यालय स्थापित किया जायेगा जिसकेसुचारू संचालन के लिए एक कंप्यूटर, इन्टरनेट तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जायेंगी. प्रकोष्ठ में एक कंप्यूटरऑपरेटर और एक चतुर्थ श्रेणी की तैनाती विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

    The office of the Alumni Cell will be established on the university campus, for which a computer, internet, and other necessary facilities will be ensured for smooth functioning. The deployment of a computer operator and a class IV in the cell will be ensured by the university administration.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell) के नियमित संचालन में आने वाले व्यय का वहन एलुमनी शुल्क (AlumniFees) से होने वाली आय से किया जायेगा.

    The expenses incurred in the regular operation of the Alumni Cell will be made from the income from the Alumni Fees there.
  • विश्वविद्यालय में अध्यनरतछात्रों जिनमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र भी सम्मिलित हैं,से प्रति वर्ष प्रति छात्र रु 20/= (बीस) की दर से परीक्षा शुल्क के साथ एलुमनीशुल्क (AlumniFees)वसूल किया जायेगा. सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के सन्दर्भ में निर्धारित AlumniFees 20/= का 50% सम्बंधित महाविद्यालय इकाई हेतु निर्धारित होगा.

    Alumni Fees will be charged at the rate of Rs. 20 / = (twenty) per student per year along with examination fee from the students studying in the university including the students from the affiliated colleges. In the context of the students of the affiliated colleges, 50% of the prescribed Alumni Fees of 20/ = will be set for the respective college unit.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)का एक पृथक बैंक खाता होगा. जिसका सञ्चालन एवं रखरखाव वित्ताधिकारी एवं कुलसचिव डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से करेंगे.

    Alumni Cell will have a separate bank account. The operation and maintenance of which will be jointly done by the Finance Officer and Registrar Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell) की प्रति वर्ष न्यूनतम 03 बैठकें अनिवार्य होंगी. बैठक का कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यता की 50% होगी.

    It will be mandatory for Alumni Cell to convene a minimum of 03 meetings every year. The quorum of the meeting will be 50% of the total membership.
  • उक्त बैठकों में लिए गए निर्णय पर कार्य परिषद् की सहमती प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

    It will be mandatory to obtain the consent of the Executive Council on the decision taken in the said meetings.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell) से सम्बद्ध एक पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) होगा, जो अवध विश्वविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन (Avadh University Alumni Association)के नाम से प्रचलित होगा. जिसका स्वरुप निम्नवत होगा–

    There will be an Alumni Association affiliated with the Alumni Cell, which will be known as Avadh University Alumni Association. The structure of which will be as follows -
क्रम पद संघ में दायित्व
1. कुलपति
Vice Chancellor
पदेन संरक्षक
Ex-officio Patron
2. संघ द्वारा निर्वाचित पुरातन छात्र (अपरिहार्य स्थिति में कुलपति द्वारा नामित भी किया जा सकता है)
Alumnus elected by the Association (may also be nominated by the vice chancellor in special circumstances)
अध्यक्ष
President
3. संघ द्वारा निर्वाचित पुरातन छात्र (अपरिहार्य स्थिति में कुलपति द्वारा नामित भी किया जा सकता है)
Alumnus elected by the Association (may also be nominated by the vice chancellor in special circumstances)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
Senior Vice President
4. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय में सेवारतकर्मचारी जो पुरातन छात्र हों
In service employee of the university who has been an ex-student of the university nominated by the Vice-chancellor
कनिष्ठ उपाध्यक्ष
Junior Vice President
5. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सेवारत शिक्षक सचिव के रूप में नामित किये जायेंगे जिनमें पुरातन छात्र (शिक्षक) को प्राथमिकता दी जाएगी
Vice chancellor will nominate in service teacher of the campus as secretary, the preference will be given to the alumnus
सचिव
Secretary
6. वित्त अधिकारी
Finance Officer
कोषाध्यक्ष
Treasurer
7. संघ द्वारा निर्वाचित अथवा अपरिहार्य स्थिति में कुलपति द्वारा नामित पुरातन छात्रजो वर्तमान में समाजसेवा के क्षेत्र से जुड़ा हो
Alumnus elected by the Association or in special circumstances nominated by the Vice chancellor, who presently is associated with the social work
सदस्य
Member
8. संघ द्वारा निर्वाचित अथवा अपरिहार्य स्थिति में कुलपति द्वारा नामित पुरातन छात्रजो वर्तमान में व्यापार के क्षेत्र से जुड़ा हो
Alumnus elected by the Association or in special circumstances nominated by the Vice chancellor, who presently is associated with the business
सदस्य
Member
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association)की सदस्यता एवं क्रियाकलाप सम्बन्धी नियमावली पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)के माध्यम से विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.प्रकोष्ठ एवं संघ की नियमावली में किसी भी बिंदु पर असंगति की स्थिति में पुरातन छात्र प्रकोष्ठ की व्यवस्था प्रभावी होगी.

    The rules regarding membership and activity of the Alumni Association will be displayed on the university website through the Alumni Cell. In case of any anomalyin the regulations of the cell and the association, the provisionsmade by the Alumni cell will be applicable.
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) की सदस्यता संघ की नियमावली के अनुसार होगी एवं गतिविधियां पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)के निर्मित/संशोधित नियमों के आधार पर सम्पादित की जाएंगी.

    Membership of the Alumni Association will be according to the rules of the association and the activities will be performed based on the regulations made/modified by the Alumni Cell.
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) का सदस्यता शुल्क संघ के प्रस्ताव पर पुरातन छात्र प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

    The membership fee of the Alumni Association will be determined by the Alumni Cell on the proposal of the association.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)की गतिविधियां तथा कार्यालय प्रकोष्ठके अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होंगे. कर्मचारियों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग संयुक्त रूप से संघ एवं प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा.

    The activities of the Alumni Cell and the office will be operated under the cell in the university campus. Employees and other resources will be used jointly by the association and the cell.
  • अध्ययनरत छात्रों से प्राप्त होने वाली AlumniFees से पुरातन छात्र संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं की जा सकेगी. पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) की सदस्यता पृथक रूप से निर्धारित शुल्क जमा कर ग्रहण की जा सकेगी.

    Membership of the Alumni Association will not be granted based on Alumni Fees. Membership of the Alumni Association can be obtained by depositing the scheduled fees separately.
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा निर्देशों के अनुरूप विदेशों में कार्यरत पुरातन छात्रों से विश्वविद्यालय के विकास के लिए दान (Donation) प्राप्त किये जाने हेतु पुरातन छात्र प्रकोष्ठएवं पुरातन छात्र संघ प्रयास करेगा.

    As per the guidelines of the University Grants Commission (UGC), the Alumni Cell and the Alumni Association will make efforts to get a donation for the development of the university from the alumnus working abroad.
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) की सदस्यता शुल्क एवं डोनेशन से प्राप्त आय से एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित और प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा.

    The programs proposed by the association and approved by the cell will be organized by the fund received by the donations and membership fees of the Alumni Association.
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell) के प्रस्ताव पर कुलसचिव एवं वित्ताधिकारी के माध्यम से प्रकोष्ठ के अध्यक्ष (कुलपति) से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा.

    The President of the Cell (Vice-chancellor) will provide the administrative and financial approval of the program proposed by the Alumni Association and forwarded by the Alumni Cell, Registrar, and the Finance Officer.
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) के खाते में प्राप्त डोनेशन धनराशि का उपयोग उपयुक्तता के आधार पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास में किया जायेगा.

    Finding the suitability, the donation money received in the account of the Alumni Association will be used for the academic development of the university.
  • प्रत्येक आवासीय विभाग/संस्थान एवं सम्बद्धमहाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से पुरातन छात्र परिषद् (Alumnus Council) का गठन किया जायेगा.

    Every residential department/institute and affiliated college will compulsorily constitute the Alumnus Council at its level.
  • पुरातन छात्र परिषद् (Alumnus Council) की सदस्यता के लिए पृथक शुल्क निर्धारित नहीं होगा. प्रत्येक छात्र जिसने रु 20/= (बीस) ‘एलुमनाई शुल्क’ के रूप में प्रतिवर्ष जमा किया है वह स्वाभाविक रूप से परिषद् का सदस्य माना जायेगा.

    A separate fee will not be prescribed for membership of the Alumnus Council. Every student who has deposited Rs. 20 / = (twenty) as 'alumni fee' every year will naturally be considered a member of the Council.
  • महाविद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष पुरातन छात्रों के लिए न्यूनतम एक कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जायेगा जिसकी विस्तृत आख्या पुरातन छात्र प्रकोष्ठ के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी. परिसर के आवासीय विभाग आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के सन्दर्भ में अनुदान हेतु पुरातन छात्र प्रकोष्ठ को भी आवेदन कर सकते हैं.

    Colleges will organize at least one program every year for the alumnus and submit a detailed report of the program to the office of the Alumni Cell. The residential departments may apply to the Alumni Cell for a grant to organize such programs.
  • सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं आवासीय परिसर से AlumniFees के रूप में प्राप्त धन से वर्ष में एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर संपन्न कराया जाना आवश्यक है.

    At least one program is required to be conducted at the university level in a year from the funds received from Alumni Fees from affiliated colleges and residential campus.
  • पुरातन छात्र परिषद् (Alumnus Council) जो आवासीय विभाग/संस्थान एवं सम्बद्धमहाविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर गठित कियेजायेंगें, अवध विश्वविद्यालय पुरातन छात्र संघ (Avadh University Alumni Association) की सदस्य इकाई (Chapter Unit) के रूप में कार्य करेंगें.

    The Alumnus Council, which will be formed by the residential department/institute and affiliated colleges, will act as a member unit of the Avadh University Alumni Association.
  • पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) सहित आवासीय विभाग/संस्थान एवं सम्बद्धमहाविद्यालयों के स्तर पर कार्यरत पुरातन छात्र परिषद् (Alumnus Council) का अनुमोदन पुरातन छात्र प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा. इस हेतु पुरातन छात्र परिषद् (Alumnus Council) अपने गठन का प्रस्ताव पुरातन छात्र प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे.

    The Alumni Association and the Alumnus Council, formed at residential departments/institutes and associated colleges, will be approved by the Alumni Cell. For this, the Alumnus Council will send a proposal for its formation to the Alumni Cell.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)द्वारानियामक ईकाई(Regulatory Unit) के रूप में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुक्रम में पुरातन छात्र संघ (Alumni Association) और पुरातन छात्र परिषद् (Alumnus Council) अपने कार्यक्रमों औरकार्ययोजना का निर्धारण करते हुए प्रकोष्ठ को अवगत करायेंगे.

    As per the instructions issued by the Alumni Cell from time to time as a Regulatory Unit, the Alumni Association and the Alumnus Council willset its action plan and programs andinform accordingly to the cell.
  • पुरातन छात्र प्रकोष्ठ (Alumni Cell)से सम्बंधित नियमावली में किसी बिंदु पर अस्पष्टता एवं उसकी व्याख्या के प्रश्न पर कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम होगा.

    In case of any ambiguityand interpretation on any point of the regulation of Alumni Cell the decision of the Executive Council will be the final.

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